- गोमिया थाना निवासी रतन लाल सहाय को छह महीने की सजा और जुर्माना
फतेह लाइव, रिपोर्टर
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय नाथ शुक्ला ने चेक बाउंस के मामले में दोषी पाए गए गोमिया थाना अंतर्गत होसिर पटवा टोला निवासी रतन लाल सहाय को छह महीने की सजा और दो लाख पैंतीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. यह मामला 2022 में गोमिया थाना अंतर्गत सारम चटनियाबाग निवासी राज कुमार नायक द्वारा दायर किए गए परिवाद पत्र पर आधारित था. परिवादी ने बताया कि उसकी और अभियुक्त रतन लाल सहाय की दोस्ती थी, और रतन लाल ने एक लाख अस्सी हजार रुपए का कर्ज लिया था. इसके बदले अभियुक्त ने चेक दिया, लेकिन जब परिवादी ने चेक बैंक में डाला तो वह बाउंस हो गया.
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बैंक में चेक बाउंस होने की जानकारी देने के बावजूद अभियुक्त ने पैसे नहीं लौटाए, जिसके बाद परिवादी ने न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया, और न्यायालय ने दोषी रतन लाल सहाय को जमानत पर छोड़ दिया. इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता समीर कुमार सामंता और पंकज कुमार सिंह ने बहस की.