फतेह लाइव, रिपोर्टर.
पांच लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में जमशेदपुर के न्यायिक पदाधिकारी सिद्धांत तिग्गा की अदालत ने दोषी सतिंदर नाथ दुबे को 12 महीने कैद एवं साढ़े सात लाख रुपया अर्थ दंड की सजा सुनाई शुक्रवार को सुनाई है। टेल्को निवासी महेश चौरसिया के वकील सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि सतिंदर नाथ दुबे ने दोस्ताना कर्ज लिया था।
यह भी पढ़े : Jamshedpur : घाटशिला स्टेशन में युवक से 5 नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की, विरोध करने पर चाकू से किया हमला
उसे अपने व्यवसाय में निवेश करना था और रुपए लेने के एवज में चेक जारी किया था। रकम वापस नहीं लौटाया और चेक भी बाउंस हो गया, तो वादी महेश चौरसिया ने सितंबर 2016 में अदालत की शरण लेनी पड़ी। जिसमें आठ साल बाद फैसला आया है।