फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर के सोनारी में हुए अमित राय हत्याकांड में गैंगस्टर सुधीर दुबे, कन्हैया सिंह समेत अन्य आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट ने बरी कर दिया. निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी, जिसके बाद चारो आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट ने बरी कर दिया.
इस मामले में गैंगस्टर अखिले सिह, उसके सहयोगी हरीश सिंह और जसबीर सिंह को जमशेदपुर कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था. तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप था, जिसको पुलिस साबित नहीं कर पायी. अमित राय की 6 दिसंबर 2016 को जमशेदपुर के सोनारी शिवगंगा अपार्टमेंट के पास गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
इस मामले में अमित राय के पिता नागेंद्र राय ने सोनारी थाना में गैंगस्टर अखिलेश सिंह, हरीश सिंह, कन्हैया सिंह, सुधीर दुबे समेत अन्य के खिलाफ एक केस दायर किया था.अमित राय पहले गैंगस्टर अखिलेश सिंह के साथ ही था.
लेकिन बाद में विवाद के बाद अमित राय अखिलेश सिंह के विरोधी उपेंद्र सिंह के साथ हो गया था. पुलिस के साथ मिलकर अमित राय, अखिलेश सिंह को ही गिरफ्तार कराना चाहता था. पुलिस जांच में पाया गया था कि कांड को कन्हैया सिंह, सुधीर दुबे, मोहन यादव, संजीव गोराई, अजय मंडल, संजय सोना ने किया था, जिसकी साजिश अखिलेश, हरीश और जसबीर ने रची थी.
इस मामले में 30 जुलाई 2018 को जमशेदपुर कोर्ट के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुभा की अदालत ने सुधीर दुबे, कन्हैया सिंह, मोहन यादव और संजीव गोराई को हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी, जबकि अजय मंडल और संजय सोना को बरी कर दिया था. न्यायालय में अलग से अखिलेश सिंह, हरीश सिंह और जसबीर सिंह की सुनवाई चल रही थी, जिसमें तीनों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था. सुधीर दुबे और कन्हैया सिंह अपील बेल पर थे, जबकि मोहन यादव और संजीव गोराई अब भी जेल में बंद है. इस मामले में अब सभी को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है.