फतेह लाइव, रिपोर्टर.
मतदान के 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभा और चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा, टीवी, केबल चैनल, रेडियो, प्रिंट मीडिया आदि साधनों से चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा. इसमें समाचार पत्रों के विज्ञापन भी शामिल हैं. ये बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं लोकसभा चुनाव के अभ्यर्थियों, इलेक्शन एजेंट के साथ समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में आहूत बैठक में कही. उन्होंने बताया कि 24 मई और 25 मई को चुनाव संबंधी कोई भी विज्ञापन या प्रचार सामग्री किसी भी मीडिया में प्रकाशित नहीं होना चाहिए अन्यथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी राजनैतिक दल, उम्मीदवार और निर्वाचन एजेंट शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग करें. वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर रेडियस तक ही ले जा सकेंगे. किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा वोटरों को वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाना है. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के परिधि के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है, न ही वोट मांगे जा सकते हैं.
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सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति वोट डालने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे
मतदाताओं के पहचान पर्चियां में कोई भी प्रतीक चिन्ह अथवा उम्मीदवार का नाम नहीं होगा. प्रत्येक मतदाता को वोट डालने के लिए अपनी पहचान के लिए आयोग द्वारा निर्धारित विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प मतदेय स्थल पर लाना अनिवार्य है. जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में होगा, केवल उन्हीं को अपना वोट डालने का हक होगा. मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व बाहरी व्यक्ति 09-जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देंगे. उन्हें दिनांक-23.05.2024 को अपराह्न 05:00 बजे के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाना है. उक्त अवधि के बाद प्रचार करते हुए पाए जाने या मौजूद पाए जाने पर, सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अपना वोट डालने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे.