Ranchi.
2015 में मानगों में हुए दंगे में भाजपा नेता विकास सिंह और विजय तिवारी को उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अग्रिम जमानत दी. आज से तीन माह पूर्व आधी रात को भाजपा नेता विकास सिंह के घर में पुलिस ने एक बड़े अपराधी की तरह छापामारी की थी. घर की घंटी के साथ-साथ दरवाजे के कुंडी को क्षतिग्रस्त कर दिया था. फिर दूसरे दिन सुबह 12 घंटे के अंदर ही महिला बल के साथ पुनः जिला प्रशासन ने विकास सिंह के घर की सघन तलाशी ली, लेकिन विकास सिंह घर में मौजूद नहीं थे. अपराधी की तरह विकास सिंह के घर छापा मारने के मामले को सभी राजनीतिक दलों ने घोर निंदा की थी और विकास सिंह के परिवार वालों से मिलने वालों का तांता लग गया था. कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर अजय कुमार सहित भारतीय जनतंत्र मोर्चा के सभी पदाधिकारियों का उनके घर जाना भी राजनीति को नया मोड़ दे दिया था. भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर ने भी मामले में अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उपायुक्त से मुलाकात की थी. भाजपा नेता विकास सिंह की ओर से उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रवीण शंकर दयाल ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि मामला 2015 का है. मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा चार्ज सीट भी जमा नहीं किया गया है. 307 की धारा पुलिस ने लगाई है, लेकिन किसी प्रकार की इंजुरी रिपोर्ट पुलिस ने जमा नहीं की है. विकास सिंह के खिलाफ किसी प्रकार का साक्ष्य भी पुलिस के पास नहीं है. ऐसे में राजनीतिक दबाव में समाज सेवक विकास सिंह को पुलिस परेशान कर रही है. बार-बार घर में दस्तक दे रही है, जो सीधे उनके मान-सम्मान में घात कर रहा है. अधिवक्ता की बात सुनते हुए न्यायालय ने विकास सिंह और उनके साथी भाजपा नेता विजय तिवारी को अग्रिम जमानत दे दी.
Ranchi High Court: मानगो के दंगा केस में भाजपा नेता विकास सिंह समेत दो को उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत
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