- विद्यालयों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को दी गई चेतावनी
फतेह लाइव, रिपोर्टर






































उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग ने सोमवार को झाडुडीह और कार्मिक नगर के विभिन्न विद्यालयों के आस-पास स्थित दुकानों पर कोटपा 2003 की धारा 6बी के अनुपालन के लिए निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाया. इस दौरान झाडुडीह के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट आइटीआई, मध्य विद्यालय, कार्मल स्कूल और कार्मिक नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के आस-पास तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई. उन्हें विद्यालय से 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने का निर्देश दिया गया.
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जागरूकता अभियान में प्रमुख अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लिया भाग
इस अभियान में जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. मंजु दास, जिला सलाहकार राहुल कुमार, जिला एनसीडी कोषांग के उमा शंकर मंडल, सोशल वर्कर शुभांकर मैत्रा और अन्य लोग शामिल हुए. इन अधिकारियों ने न केवल दुकानदारों को निर्देश दिया बल्कि लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया. इस अभियान का उद्देश्य युवाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना और तंबाकू सेवन से जुड़े खतरों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना है.