फतेह लाइव, रिपोर्टर.
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके मिश्रा की अदालत में धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या मामले में बरी हुए पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के खिलाफ पीड़ित पक्ष की अपील पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित अन्य को नोटिस जारी किया है.

अदालत ने मामले में लोअर कोर्ट रिकार्ड (एलसीआर) मंगाने का निर्देश दिया है. प्रार्थी इंदू देवी ने अपील दायर कर निचली अदालत के रिहाई के आदेश को चुनौती दी है. निचली अदालत ने संजीव सिंह सहित 10 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया था.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने पक्ष रखा. 21 मार्च 2017 को नीरज सिंह, चंद्रप्रकाश महतो, अशोक यादव और मुन्ना तिवारी को धनबाद के स्टील गेट पर गोलियों भून दिया गया था. नीरज के भाई अभिषेक सिंह ने इस मामले में संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, गया सिंह, महंत पांडेय और सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह को आरोपित बनाया था.
बाद में अन्य आरोपितों का नाम भी इस हत्याकांड में जुड़ा और गिरफ्तारियां हुई थीं. इस मामले में संजीव सिंह को लगभग आठ साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। उसके बाद धनबाद के लोअर कोर्ट का फैसला आया, जिसमें संजीव सिंह सहित सभी 10 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया था.


