झारखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश

फतेह लाइव, रिपोर्टर.

जमशेदपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग स्कूली वाहनों के फिटनेस, रजिस्ट्रेशन की जांच करेगा. राज्य के संयुक्त परिवहन आयुक्त ने स्कूली वाहनों की फिटनेस, बीमा व प्रदूषण आदि सभी प्रमाणपत्रों की वैधता की जांच के निर्देश दिये हैं.
ऐसी जानकारी लगातार मिल रही थी कि जिले में मानकों के विपरीत बिना फिटनेस के स्कूलों में मारुति वैन, मैजिक, ऑटो रिक्शा का संचालन किया जा रहा है.

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मारुति वैन, मैजिक, ऑटो रिक्शा में बच्चों को अभिभावकों की सहमति से स्कूल भेजा जा रहा है, लेकिन स्कूली वाहनों की फिटनेस, बीमा व प्रदूषण फेल है, जो कि मोटरयान नियमावली का उल्लंघन है. ऐसे स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी. अब ऐसे स्कूली वाहनों की फिटनेस व रजिस्ट्रेशन आदि की जांच का अभियान परिवहन विभाग की ओर से चलाया जायेगा और नियम विरुद्ध संचालित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

स्कूली वाहन के लिए ये हैं मापदंड

– वाहन का पंजीकरण: स्कूली वाहन के लिए वाहन का पंजीकरण अनिवार्य है. वाहनों की जांच की जाती है और बिना पंजीकरण वाले वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है.

– वाहन की फिटनेस: स्कूली वाहन के लिए वाहन की फिटनेस भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है. अनफिट वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है.

– वाहन की क्षमता: स्कूली वाहन के लिए वाहन की क्षमता भी एक महत्वपूर्ण मापदंड है. वाहनों में क्षमता से अधिक छात्रों को ले जाने की मनाही है.

– वाहन का बीमा: स्कूली वाहन के लिए वाहन का बीमा भी अनिवार्य है. बिना बीमा वाले वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है.

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