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Fingers are being raised on the action of Jamshedpur Police : साकची पुलिस को क्या दे रहे काकू बेटल शॉप में मारपीट के आरोपी ?, भुक्तभोगी का टूट गया था दांत, मेडिकल रिपोर्ट सख्त

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हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट, इधर, निचली अदालत ने भी मांग ली पुलिस से डायरी, फिर भी नहीं हो रही गिरफ्तारी

फतेह लाइव, रिपोर्टर.

जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र के कालीमाटी रोड स्थित एक काकू बेटल शॉप रात भर खुला रहता है. वहां नशे का कारोबार होता है. गोलमुरी नामदाबस्ती निवासी सूरज पूरन के साथ मारपीट की घटना 16 मार्च की रात हुई थी. इस संबंध में सूरज के बयान पर साकची थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मार्च के बाद अब सितम्बर आ गया. मामले में तीन चार नामजद आरोपी बनाये गए थे.

प्राथमिकी में सूरज ने बताया था कि 16 मार्च की रात वह अपने भाई कमल के साथ अपने बकाया पैसे लेने के लिए काकू बैटल शॉप पर गया था. काकू बैटल शॉप के संचालक अजय सिंह से पांच हजार रुपये लेने थे. दुकान जाने के बाद अजय सिंह समेत अन्य ने मिलकर मारपीट शुरु कर दी. सभी ने मिलकर चेन भी छीन लिया. घटना के बाद उसने एमजीएम अस्पताल में अपना इलाज करवाया. मारपीट में दांत भी टूट गया. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुर कर दी थी.

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इस पूरी वारदात में अंशुल की जमानत पहले जमशेदपुर न्यायलय और फिर हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद भी साकची पुलिस कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कर रही है. हाईकोर्ट ने आरोपियों की कस्टडी का आदेश दिया है. इधर, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के यहां भी दो दिन पहले पुलिस से डायरी की मांग की गई है. उसके बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना साकची पुलिस की कार्यशैली पुरे जमशेदपुर पुलिस पर दाग लगाने का काम कर रही है.

भुक्तभोगी का आरोप है की आरोपियों की जमानत हाई कोर्ट से भी ख़ारिज हो चुकी है. दोबारा आरोपी जमानत के लिए फ़ाइल करने वाले हैं. इसमें इंजूरी रिपोर्ट को पुलिस ने कमजोर कर दिया है.

बहरहाल, साकची थाना क्षेत्र में उस विवादित दुकान का खुलना भी जांच का विषय है, जिनकी गिरफ्तारी करने में पुलिस संकोच कर रही है. जबकि घटना के बाद दो माह तक वह दुकान बंद देखी गई थी. बाद में वहां क्या सेटिंग गेटिंग हो गई कि दुकान खुलेआम चल रही है.

शिकायतकर्ता ने पिछले दिनों सिटी एसपी को भी पिछले दिनी शिकायत इस मामले को लेकर की थी, शिकायतकर्ता इंसाफ मांग रहे हैं. इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों को खुली छूट देना उन्हें कटघरे में खड़ा करता है और शिकायतकर्ता की न्याय की उम्मीद को तोड़ता है.

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