यात्रियों से रेलवे संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील






































फतेह लाइव, रिपोर्टर.
10 फरवरी 2025 को, मधुबनी रेलवे स्टेशन पर 12561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस (जयनगर – नई दिल्ली) की एसी कोचों की 73 शीशे की खिड़कियों को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे यात्रियों में भय और अफरातफरी का माहौल बन गया.
इस तोड़फोड़ की घटना को गंभीरता से लेते हुए, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), पूर्व मध्य रेलवे ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेलवे अधिनियम की धारा 145(बी), 146, 153 और 174(ए) के तहत अपराध संख्या 168/2025 दर्ज किया.
दोषियों की पहचान के लिए आरपीएफ की एक विशेष टीम गठित की गई. इस टीम ने विभिन्न स्रोतों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक नाबालिग आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और खेद प्रकट किया. मामले की जांच अभी भी जारी है, और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं. आरपीएफ रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है.
रेलवे संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति है, और इसे नुकसान पहुँचाना गैरकानूनी कृत्य है. आरपीएफ ने राज्य सरकार एवं जीआरपी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और रेलवे संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की है.
यात्रियों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए, आरपीएफ अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा.
हम आम जनता से अपील करते हैं कि वे किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल न हों और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों से बचें.