फतेह लाइव, रिपोर्टर

जमशेदपुर में पोस्को अदालत के न्यायाधीश सिरिश दत्त त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में रामस्वरुप प्रसाद (चाचा), मंजू देवी (चाची) और बिपिन कुमार (चचेरे भाई) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जर्नादन सिंह व पूजा कुमारी ने पक्ष रखा.

हालांकि पोस्को केस दर्ज होने से पूर्व नाबालिग (17 वर्षीय) के चचेरा भाई अजीत कुमार सोनी ने कदमा थाना में नाबालिग की गुमशुदगी का शिकायत की थी, बाद में पीड़िता ने परिवार के सदस्य पर यौन शोषण करने व यौन शोषण में मदद करने का आरोप लगाते हुए कदमा थाना में मामला दर्ज कराई थी. अदालत में अभियोजन पक्ष से आरोपियों के विरुद्ध आरोप साबित नहीं कर सका.

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