फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सीमा कुमारी मिंज की अदालत ने गुरुवार को अपहरण के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी आशीष मुखी (अनिलसूर पथ कदमा ) को साक्षय अभाव में बरी कर दिया। घटना 11 जुलाई 2019 की शाम सात बजे की हैं। इस संबंध में नाबालिग की मां रिजवाना परवीन ने आजादनगर थाने में अपने बेटे की अपहरण का एफआईआर दर्ज कराई थी।
एफआईआर के अनुसार रिजवाना का 16 वर्षीय बेटा घर से सामान खरीदने के लिए पुरूलिया रोड गया था। इसी बीच एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके बेटे को रूपए की लालच देकर उसे बहला-फुसलाकर पारडीह की ओर लेकर जा रहा था। रास्ते में बच्चे की मामा मोहम्मद जीशान घर लौट रहा था,उसने अपना भगना को अज्ञात व्यक्ति के साथ जाते देख रोका और पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम नीतेश बताया।
तब जीवन का भगना ने बताया कि उनके पिता ने उसके लिए रूपए दिए हैं उसी रूपए दिलाने के लिए पारडीह लेकर जा रहे हैं। उक्त व्यक्ति को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस के समक्ष वह अपना नाम आशीष मुखी धातकीडीह हरिजन बस्ती का रहने वाला बताया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 363 (ए),363 एवं 370 के तहत एफआईआर दर्ज कर आशीष मुखी को जेल भेज दिया था। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 363 के तहत सज्ञान लेकर आरोपी के खिलाफ आरोप गठित किया था। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम चन्द्र कर, योगराज श्रीवास्तव, शंकर गोप एवं सरोज बोहरा ने पैरवी की।


