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गुरुवार को जमशेदपुर जिला व्यवहार न्यायालय में पवन कुमार प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के कोर्ट ने चेक बाउंस मामले के आरोपी थानु महतो को निर्दोश पाते हुए बरी कर दिया. इस केस के अभियुक्त थानु महतो जो गोमिया के रहने वाले हैं, वर्ष 2013 में टाटा मैजिक कमर्शियल वाहन फाइनेंस हेतु टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिडेट में एक आवेदन दिया था, जिसके बाद टाटा मोटर्स फाइनेंस ने अभियुक्त थानु महतो के नाम लोन पास कर दिया. लेकिन लोन पास होने के बाद भी थानु महतो को न तो वाहन दिया गया और न ही डिलिवरी ऑडर दिया गया. वर्ष 2014 में अभियुक्त थानु महतो के द्वारा टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिडेट के धनबाद ब्रांच में एक आवेदन दिया गया था, जिसमें फाइनेंस कंपनी के द्वारा अनदेखी किया गया.

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वर्ष 2016 में टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिडेट के द्वारा थानु महतो के विरुद्ध जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में 11,13,420/- (ग्यारह लाख तैरह हजार चार सौ बीस रुपये) के चेक बाउंस का केस किया गया. दोनों पक्षों के बहस पूरी होने के बाद अभियुक्त थानु महतो को निर्दोष पाते हुए उन्हें इस केस से बरी कर दिया. इस केस में अभियुक्त थानु महतो के तरफ से पैरवी अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सिंह एवं अधिवक्ता विवेक सिंह ने किया.

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