फतेह लाइव, रिपोर्टर
चेक बाउंस के एक मामले की सुनवाई करते हुए रिचेश कुमार प्रथम श्रेणि न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आरोपियों को एक साल की सजा सुनाई है. इसके अलावे चेक अमाउंट 35 लाख 17 हजार 703 रुपया भुगतान करने व 9 लाख 85 हजार मुआवजा चुकाने का आदेश दिया है. आरोपियों को तत्काल नजारत में 10 हजार रुपया जमा कराने की आदेश भी सुनाई गई है. वादी रिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बिष्टुपुर निवासी अमित गुप्ता के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि जेआर एंड कंपनी के साझीदार मून सिटी निवासी अभिषेक कुमार झा एवं उनकी पत्नी नूतन झा आयरन एंड स्टील मैटेरियल व्यवसाय में हैं और वादी अमित गुप्ता से लगभग 35 लाख 17 हजार 703 रुपए का एमएस ऐंगल्स और फ्लैट्स खरीदा.
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अकाउंट पे चेक के माध्यम से अभिषेक गुप्ता एवं नूतन झा ने अपने फर्म जेआर एंड कंपनी से अकाउंट पेई चेक दिया. अमित गुप्ता ने भुगतान हेतु अकाउंट में डाला तो पर्याप्त अमाउंट नहीं होने के कारण चेक डिजऑनर हो गया. कानूनी नोटिस के बाद भी आरोपी के द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया तो अमित गुप्ता ने अदालत की शरण ली और अदालत में अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, पंकज सिन्हा, बबिता जैन के द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में आरोप साबित करने में सफल रहे.