फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर के मानगो में टाइगर मोबाइल के जवान सिपाही रामदेव महतो और अपराधी शहजादा उर्फ टांडा की हत्या के आरोपी सरफराज की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट से मंजूर हो गई। अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार ने यह जानकारी दी। अधिवक्ता के अनुसार, सरफराज को सिपाही की हत्या में 23 जुलाई और शहजादा की हत्या में छह अगस्त को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। मालूम हो कि मानगो थाना क्षेत्र स्थित जवाहरनगर रोड नंबर 17 के पास 8 दिसंबर को अपराधियों ने दिनदहाड़े अपराधी शहजादा उर्फ टांडा और टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि अपराधी की हत्या को अंजाम देकर भाग रहे दो बदमाशों को टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो ने पकड़ लिया था।
इससे अपराधियों ने उसे गोली मार दी। टीएमएच में इलाज के दौरान टाइगर मोबाइल के जवान की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने हत्या, आर्म्स एक्ट और सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया है। डबल मर्डर केस का मुख्य आरोपी चौड़ा राजू अभी पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद है। हल्दिया रेलवे स्टेशन पर चौड़ा राजू को आरपीएफ जवानों ने पिस्तौल समेत पकड़कर जेल भेजा था। डबल मर्डर में अभी असद व कादिर फरार हैं।