फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर के बिष्टुपुर रामदास भट्टा स्थित घर में घुसकर मारपीट मामले से सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पूर्व प्रधान सरदार गुरमुख सिंह मुखे सहित दो लोग बरी हो गए हैं. बिष्टुपुर निवासी मनमीत सिंह के अनुसार पड़ोसी के साथ वाद विवाद में सरदार गुरमुख सिंह मुखे एवं अमरजीत सिंह अंबे ने मारपीट की और बिष्टुपुर थाना में कांड संख्या 281/2019 दर्ज हुआ.
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इस मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी विश्वनाथ उरांव की अदालत में हुई और अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और किसी साक्षी ने भी इन दोनों के खिलाफ गवाही नहीं दर्ज कराई. गुरमुख सिंह का पक्ष अधिवक्ता केएम सिंह, अविनाश और वंश सहगल तथा अमरजीत सिंह का पक्ष अधिवक्ता आलोक कुमार सिंह ने रखा. मुखे को एक अपराधिक मामले में राहत मिलने से जहां विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं. वहीं, मुखे के घोर विरोधी हुए गुरचरण सिंह बिल्ला को अभी भी हथियार बरामदगी के मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है. बिल्ला मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी. बताया जाता है कि कोर्ट ने एलसीआर की मांग की है. वहीं जज के तबादला होने के कारण बिल्ला मामले की सुनवाई आगे हो रही है. बिल्ला की फरारी को लेकर उनके प्रतिद्वन्दवी गुट की मूंछ खड़ी हो गई है. सीजीपीसी मुखिया पर मामले को लेकर लोगों की जो उम्मीद है. उस पर फिलहाल चुप्पी लगी हुई है.