आरोपियों को अदालत ने धारा 147,148,323,341 आईपीसी के तहत पाया दोषी, धारा 307,379 और 324 साबित नहीं हो सका
फतेह लाइव, रिपोर्टर.
खुखड़ाडीह सुंदरनगर निवासी मदन राय पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में सुनवाई कर रहे एडीजे -2 आभाष कुमार वर्मा की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान मामले के पांचों अभियुक्त को दोषी पाया है. अभियुक्त में भरत महतो, दीपक महतो, बबलू महतो, देवेन महतो और लाल मोहन महतो सभी ग्रामीण चौक सुंदरनगर के रहने वाले हैं. अदालत ने इन्हे भादवि की धारा 147,148,323,341 के तहत दोषी पाया है. बाद में इन्हें पीआर बॉड (निजी मुचलके) पर रिहा कर दिया, जबकि इन आरोपियों पर धारा 307 (जानलेवा हमला), 379 (चोरी) और धारा 324 (घातक हथियार से चोटे पहुंचाना ) साबित नहीं हो सका जिसका लाभ आरोपियों को मिला. इस मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई है.
घटना 8 अक्टूबर 2019 की है :
खुखड़ाडीह के रहने वाला मदन दास ने सुंदरनगर थाने में एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस को बताया था कि घटना के दिन रात्रि 9.30 बजे ग्रामीण चौक पर खड़ा था. किसी बात को लेकर आरोपियों ने उसे घेर लिया. सभी के हाथ में हथियार था. जिनमें से भरत महतो ने हाथ में तलवार लिए हुए थे. अचानक सर पर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा अन्य ने जेब से चार हजार रूपए नकद, सोने की चेन, घड़ी और अन्य सामान छीन लिए. सूचना पर उनकी भाई पहुंचे, लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज हुआ.