• स्कूली शिक्षा निदेशालय के आदेशों का पालन कर बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए

फतेह लाइव, रिपोर्टर

झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से नर्सरी/एलकेजी में नामांकन हेतु न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है लेकिन डीबीएमएस कदमा हाई स्कूल द्वारा नर्सरी कक्षा में नामांकन हेतु लाटरी द्वारा चयनित बच्चों का नामांकन करने से इंकार कर दिया गया है स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चों की उम्र 4 वर्ष से अधिक हो गई है, जबकि स्कूल में नामांकन की अधिकतम सीमा 4 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती इसके बावजूद, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा चयनित बच्चों की आयु सीमा निर्धारित नियमों के अनुसार है.

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अभिभावक संघ ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

इस मामले को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) से आग्रह किया है कि वे स्कूल प्रबंधन को आदेश दें कि वे उम्र सीमा के भीतर चयनित बच्चों का नामांकन स्वीकार करें इसके साथ ही, अगर स्कूल प्रबंधन अपने निर्णय से पीछे नहीं हटता है, तो संघ ने जिला शिक्षा अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है अभिभावक संघ का कहना है कि यदि स्कूल प्रबंधन ने अधिसूचना का उल्लंघन किया है, तो उचित कदम उठाए जाएं ताकि बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा सके.

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