फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए 23 मई को शाम पांच बजे चुनावी शोर थम जायेगा. दूसरी तरफ उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने वैसे नेता एवं अन्य राजनैतिक कार्यकर्ता जो जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, को जमशेदपुर छोड़ने का आदेश दिया है. आम चुनाव के निमित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुदेशों के तहत मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रचार की अवधि समाप्त हो जाती है. जमशेदपुर के छह विधानसभा क्षेत्र बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी व जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 25 मई को होना है.
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शाम 5 बजे के बाद नहीं होगा चुनाव प्रचार
मतदान की अवधि पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक होगी. 23 मई को अपराह्न 5:00 के पश्चात प्रचार कार्य नहीं होगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार प्रचार कार्य समाप्ति के पश्चात ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता, जो जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, जमशेदपुर जिला को छोड़ कर बाहर चले जायेंगे. भारत निर्वाचन आयोग के इस आदेश का दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है.