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टेल्को कार्तिक नगर के रहने वाले पूर्व आजसू नेता मनोज साहू उर्फ मनोज गुप्ता को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धान्त तिग्गा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक साल की सजा और 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. घटना 2016 की है. सालों केस लड़ने के बाद टेंपो चालक तनवीर आलम को कार्ट से न्याय मिला है.

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अक्तूबर 2016 में दिया था कर्ज

टेंपो चालक तनवीर ने अक्तूबर 2016 में अपने पड़ोस में रहने वाले मनोज साहू उर्फ मनोज गुप्ता को 1.18 लाख रुपये का कर्ज दिया था. कर्ज 7-8 माह में लौटाने की बात हुई थी. समय बीत जाने के बाद भी कर्ज नहीं मिला तब दबाव बनाना शुरू किया था.

20 अप्रैल को दिया था चेक

आरोपी ने 20 अप्रैल 2019 का चेक दिया था. चेक को बैंक ऑफ इंडिया शाखा में डालने पर वह बाउंस कर गया. इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा था. तनवीर के अधिवक्ता का नाम मणीभूषण कुमार है.

पहले भी जेल जा चुका है मनोज

मनोज गुप्ता के खिलाफ पहले से ही शहर के कई थानों में अलग-अलग मामले दर्ज हैं. लोकसभा चुनाव में वह दूसरी पार्टी से चुनाव में खड़ा हुआ था. वन विभाग की जमीन कब्जाने मामले में भी वह पूर्व में जेल जा चुका है. टेल्को थाने में भी मामला अभी लंबित है. आजसू जिला प्रवक्ता अप्पू तिवारी ने बताया कि जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता है. आजसू से उनका नाम नहीं जुड़ा है.

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