फतेह लाइव, रिपोर्टर.
पूर्वी सिंहभूम के पोटका थाना क्षेत्र स्थित सोहदा पंचायत के पाथरभांगा टोला चाटानी में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या करने के दोषी बोस्को टुडू को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-2 आभाष वर्मा ने बोस्को को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा कोर्ट ने बोस्को पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इसके पूर्व कोर्ट ने 12 अप्रैल को बोस्को को दोषी करार दिया था.
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13 लोगों की हुई थी गवाही
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने पैरवी की थी. राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 13 लागों की गवाही हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया है. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बास्को टुडू ने पहले बैल लेकर जा रही थापा टुडू की हत्या कि फिर थापा के घर जाकर उसके भाई रमेश टुडू, रमेश की पत्नी मालती और बहन सोनिया की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की. इस संबंध में मोहन टुडू के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
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ये है मामला
घटना 20 जनवरी 2016 की है. इस घटना में बोस्को ने थापा टुडू (35), रमेश टुडू (30), रमेश टुडू की पत्नी मालती टुडू (20) व सोनिया टुडू (20) की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी. चारों की हत्या करने के बाद आरोपी बोस्को टुडू ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया था. बोस्को टुडू रिश्ते में थापा और रमेश का चचेरा भाई है. घटना से कुछ दिनों पूर्व बोस्को की पत्नी बाली टुडू को डायन कह कर थापा, रमेश और सोनिया के छोटे भाई भैरव ने कुल्हाड़ी से मार डाला था. हालांकि मामला जमीन विवाद से जुड़ा निकला.