फतेह लाइव, रिपोर्टर

गोलमुरी के सन्नी सिंह हत्याकांड मामले में सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सोमवार को मामले के तीन अभियुक्त राजीव लोहार, विशेश्वर लोहार एवं राजू लोहार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को दस हजार रूपए करके जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में सात लोगों की गवाही हुई है. घटना 28 फरवरी 2021 की 4 बजे शाम की है. इस संबंध में मृतक की मां गुरदीप कौर ने गोलमुरी थाने में इन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

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प्राथमिकी के अनुसार राजू लोहार की बेटी लक्ष्मी लोहार के साथ मृतक सन्नी सिंह का प्रेम संबंध था. इस बात को लेकर लक्ष्मी के भाई राजीव लोहार, जीजा विशेश्वर लोहार, एवं पिता राजू खुश नहीं थे. सन्नी को लक्ष्मी के साथ मिलने-जुलने के लिए मना किया गया था. लेकिन वह मिलना-जुलना जारी रखा. इस बात को लेकर सन्नी की हत्या कर दी और शव को नीलडीह नाले में फेंक दिया. मां गुरदीप का कहना था कि सन्नी घर से शाम चार बजे निकला था. रात 11 बजे गोलमुरी पुलिस घर पहुंच कर हत्या की जानकारी दी थी.

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