फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर के कदमा भाटिया बस्ती निवासी और मंगल अखाड़ा के संचालक ब्रजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, जिन्हें आजसू पार्टी से निष्कासित किया गया था, को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया था। हालांकि, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया में चूक के कारण जमशेदपुर कोर्ट ने उन्हें बॉन्ड पर रिहा कर दिया। इसके बाद, पुलिस ने गुरुवार को फिर से मुन्ना सिंह को गिरफ्तार कर लिया और इस बार गिरफ्तारी की पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। पुलिस ने मुन्ना सिंह का दोबारा मेडिकल परीक्षण करवाया और उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया, लेकिन सभी धाराओं में 7 साल से कम की सजा होने के कारण कोर्ट ने उन्हें एक बार फिर जमानत दे दी।
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मुन्ना सिंह के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि वह एक समाजसेवी हैं और जिन धाराओं के तहत उन पर आरोप लगाए गए हैं, उनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। अधिवक्ता की दलील के बाद, घंटों की बहस के उपरांत, कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। बुधवार को अदालत ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया को सही से न पूरा करने पर कदमा थाना को फटकार लगाई थी और पुलिस की पीड़क कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी।
ज्ञात हो कि ब्रजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पर एक आदिवासी महिला और उनकी बेटी की पिटाई करने का गंभीर आरोप है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आया। घटना के बाद कदमा थाना में एससी/एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विधायक मंगल कालिंदी सहित कई लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। इस मामले के चलते आजसू पार्टी ने मुन्ना सिंह को सभी पदों से हटाते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया था।