जमशेदपुर कोर्ट में मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा कुमारी की अदालत ने आठ साल पुराने मामले में बारीनगर निवासी आलमताज़, मो. आफताब और मो. शमशाद को सबूत के अभाव में बरी कर दिया.
मो. आफताब आलम द्वारा 13 नवंबर 2017 को कोर्ट में 145 रु की चोरी एवं मारपीट का केस किया गया था. कोर्ट में शिकायतकर्ता एवं एक गवाह की गवाही हुई थी. कोर्ट में अपराध साबित नहीं हो पाया, जिसके कारण कोर्ट ने अभियुक्तों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया.