फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर चेक बाउंस के एक मामले में सुनवाई कर रहे प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धांत कुमार तिग्गा की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी सुनील कुमार आदित्यपुर निवासी को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए एक साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही चेक राशि कंपनशेसन के तहत 2 लाख रूपए सूचक चेलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को भुगतान करने के लिए आदेश दिया हैं। इस बात की जानकारी चेलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी के ऑफिसर सह अधिवक्ता रोहित कुमार सिंह ने दी हैं। उन्होंने बताया कि सुनील कुमार ने चेलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी से लोन लिया था। जिसके बदले में 1,51,261 रूपए का चेक जारी किया था। लोन का भुगतान नहीं करने पर चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया गया था।