- न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को दी सजा, उच्च न्यायालय में अपील की तैयारी
फतेह लाइव, रिपोर्टर
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्री दिग्विजय नाथ शुक्ला ने चेक बाउंस के मामले में शंकर तुरी को दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा और दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया. यह मामला 2022 में बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत नेशन हाट निवासी पुष्पा देवी द्वारा दाखिल किए गए परिवाद से जुड़ा है. पुष्पा देवी ने बताया कि शंकर तुरी ने उनकी मां के इलाज और बेटे को विदेश भेजने के लिए 7 फरवरी 2022 को सात लाख रुपये का उधार मांगा था, जिसे उन्होंने दिया. बदले में शंकर तुरी ने एक चेक दिया, जो बाद में बाउंस हो गया.
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चेक बाउंस होने के बाद जब पुष्पा देवी ने शंकर तुरी से पैसे वापस मांगे, तो उसने राशि नहीं लौटाई, जिसके बाद पुष्पा देवी ने न्यायालय में चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया. न्यायालय में गवाहों की पेशी और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिग्विजय नाथ शुक्ला ने शंकर तुरी को दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा और दस लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. सजा के खिलाफ शंकर तुरी के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया, जिसके बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया गया.