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Jamshedpur :  जिले में 6 लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य, सभी योग्य किसानों से क्रय तथा समयबद्ध भुगतान का निर्देश

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  • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति की बैठक

फतेह लाइव, रिपोर्टर.

समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई. अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टोप्पो, जिला कृषि पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे. बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में 6 लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य जिला के लिए राज्य द्वारा निर्धारित किया गया है. इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रूपये एवं बोनस 100 रूपये निर्धारित है. इस प्रकार कुल 2400 रूपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान का क्रय किया जाएगा. 42 लैंपस (धान अधिप्राप्ति केन्द्र) और 20 मीलरों की सूची प्राप्त है जिन्हें संबद्ध किया जाना है.

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लैंपस में ही धान विक्रय करें किसान, बिचौलियों से सावधान रहें – उपायुक्त 

बैठक में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने धान क्रय को लेकर विभागीय पादधिकारियों से कार्ययोजना की पूरी जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. जिला में धान अधिप्राप्ति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को लैंपस में ही धान विक्रय के लिए प्रेरित करें. सरकार द्वारा समर्थित मूल्य में अपना उत्पादन बेचें तथा बिचौलियों से सावधान रहें. उपायुक्त ने सभी लैम्पस में धान अधिप्राप्ति के दौरान पर्याप्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि धान खरीदी में किसी प्रकार की अनियमिता न हो इसकी मॉनिटरिंग हरेक स्तर पर सभी पदाधिकारी करेंगे. धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत ख़रीद की गई धान की राशि का भुगतान ससमय हो सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि लैम्पस के माध्यम से किसानों को धान अधिप्राप्ति योजना के प्रति जागरूक करें.

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धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा 200 क्विंटल निर्धारित

गौरतलब है कि धान अधिप्राप्ति हेतु अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 (दो सौ) क्विंटल तक निर्धारित है. अपवाद स्वरूप यदि कोई किसान 200 क्विंटल से अधिक धान बेचना चाहता है तो जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा स्थानीय जांचोपरान्त अनुमति प्रदान की जाएगी. धान अधिप्राप्ति केन्द्रों पर जनसेवकों की प्रतिनियुक्ति प्रखण्ड स्तर पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं सभी चयनित मिल में दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त स्तर से की जाएगी. बैठक में सर्वसम्मति से चयनित धान अधिप्राप्ति केन्द्रों को नजदीकी राइस मिलरों से संबद्ध किए जाने का निर्णय लिया गया.

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