फतेह लाइव, रिपोर्टर.
चाईबासा के सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित नाबालिग बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया है. केस की सुनवाई न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने की.
झारखंड हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि दर्ज की गई एफआईआर की एक प्रति शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाए. इसके साथ ही पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि एफआईआर की प्रति जवाबी हलफनामा के माध्यम से अदालत में भी पेश किया जाए.


