फतेह लाइव रिपोर्टर.
रंगदारी मांगने के एक पुराने मामले में मंगलवार को घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आरोपी टिंकू सिंह उर्फ करण सिंह को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया. यह मामला घाटशिला उपकारा (जेल) के तत्कालीन प्रभारी रंजीत सिंह द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें उन्होंने टिंकू सिंह पर 10 हजार रुपये प्रति माह रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था. प्रकरण जीआर 355/12 से संबंधित है, जो धालभूमगढ़ थाना कांड संख्या 40/12 के अंतर्गत दर्ज किया गया था.
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इस मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार के न्यायालय में चल रही थी. अदालत ने पाया कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गये, जिससे अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सका. टिंकू सिंह उर्फ करण सिंह ने बताया कि उन्होंने उपकारा प्रभारी से जेल में बेहतर भोजन की मांग की थी, लेकिन इसके जवाब में उन्हें झूठे रंगदारी के आरोप में फंसा दिया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जेडी पटेल और शैलेश कुमार सिंह ने पैरवी की. करीब 12 वर्षों से विचाराधीन इस मामले के निपटारे के बाद टिंकू सिंह ने न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए कहा कि अंततः सत्य की जीत हुई.