- मोटर परिवहन अधिनियम 1961 के तहत कामगारों को राहत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन
- बस मालिकों से श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने की अपील
फतेह लाइव, रिपोर्टर
गिरिडीह के सहायक श्रमायुक्त रवि शंकर ने अपने कार्यालय कक्ष में ट्रांसपोर्टर और बस मालिकों के साथ बैठक की. यह बैठक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में बुलाई गई थी. बैठक में मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 के तहत चालकों, खलासी और अन्य कामगारों से अधिकतम 8 घंटे कार्य कराने का निर्देश दिया गया.
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कामगारों के हित में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर हुई विशेष बैठक
इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बसंत नारायण महतो, बस मालिक कैलाश राम, विकास यादव, नरेश कुमार, गोकुल राम सहित अन्य उपस्थित थे. बैठक में अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर सहमति बनी. सहायक श्रमायुक्त ने सभी परिवहन उपक्रमों से नियमों का पालन करने का आग्रह किया.