फतेह लाइव, रिपोर्टर.

सोनुआ थाना के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने छह लोगों को शनिवार को सजा सुनाई है. सोनुआ में शादी करने का झांसा देकर नाबालिग के दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी मनोज जामुदा को कोर्ट ने 10 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने मनोज को पोक्सो एक्ट में सजा सुनाई है.

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घटना 27 मई 2022 की रात की है. मनोज पीड़िता को शादी करने के बहाने अपने घर ले गया और बहला-फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त मनोज जामुदा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

इधर, दुसरे मामले में कोर्ट ने कोन्दा गोप , दशरथी हेम्ब्रम, माझी हेम्ब्रम, गोमिया होनहागा और पातो होनहागा को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषियों पर घर में सोये व्यक्ति की लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने सभी को आईपीसी की धारा-302, 201, 34 के तहत दोषी पाया था.

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