फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर के जुगसलाई महावीर सिंह मार्केट स्थित एक दुकान सत्येंद्र सिंह द्वारा माधव प्रसाद भरतीय को किराए पर दिया गया था, जिसका किराया माधव प्रसाद भारतीया ने वर्ष 2011 से सत्येंद्र सिंह को देना बंद कर दिया था. वह उस दुकान को अपना बताने लगे थे. सत्येंद्र सिंह ने उस दुकान को खाली करने के लिए जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2012 में केस किया था, जिसका वर्तमान में केस नंबर O.S NO.370/24 था.
सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन विशाल गौरव की अदालत ने सत्येंद्र सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया गया एवं किराएदार माधव प्रसाद भरतीय को दुकान खाली करने का आदेश दिया. इस केस में वादी सत्येंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार सिन्हा एवं उर्वशी सिंह पैरवी कर रहे थे.
