फतेह लाइव, डेस्क.

बजट में MSMEs और विनिर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है. बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है. साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि जिन्होंने अपना पुराना बकाया लोन चुका दिया है. उन्हें अब दोगुना लोन उपलब्ध कराया जाएगा. यानी जिनके ऊपर पहले से लोन जारी है. उन्हें इसका लाभ तभी मिलेगा जब वो पुराना बकाया चुका देंगे. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़कर 75 हजार हुआ.

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15 लाख की आय पर अब 20% से ज्यादा नहीं लगेगा टैक्स: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है. अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा. 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा. 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा. 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा. 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा.

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