फतेह लाइव, रिपोर्टर.
मंगलवार को सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार के नेतृत्व में धावा दल ने धनबाद स्टेशन रोड के प्रतिष्ठानों से 14 वर्ष से कम उम्र के तीन बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया. विमुक्त कराने के बाद तीनों बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, धनबाद को सुपूर्द कर दिया गया. इस संबंध में सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि स्टेशन रोड पर स्थित कंचन साव की रंगीला हिंदू होटल से एक तथा पंकज कुमार की पटना फेमस लिट्टी दुकान से दो बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया.
धावा दल ने लोगों से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम न लेने की अपील की है. अगर किसी होटल, गैराज, प्रतिष्ठान, ढाबों पर बालश्रमिक नियोजित पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठान के नियोजक पर बालश्रम से संबंधित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. साथ ही साथ 20 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए दंड वसूला जा सकता है और छः माह से लेकर दो वर्ष तक सजा या दोनों हो सकती है.
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि देश के समक्ष बालश्रम की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है. सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम भी उठाये जा रहे हैं. समस्या के विस्तार और गंभीरता को देखते हुए इसे एक सामाजिक – आर्थिक समस्या मानी जा रही है जो चेतना की कमी, गरीबी और निरक्षरता से जुड़ी हुई है. इस समस्या के समाधान हेतु समाज के सभी वर्गों द्वारा सामूहिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है.
धावा दल में सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार, सहायक श्रमायुक्त कार्यालय के कर्मी मन्नू कुमार सिंह, उत्तम मंडल, प्रत्यूष कुमार, झारखंड ग्रामीण विकास समिति के सदस्य नईम अंसारी, जिला समाज कल्याण तथा जिला बाल संरक्षण इकाई धनबाद के सदस्य तथा पुलिस के पदाधिकारी शामिल थे.