फतेह लाइव, रिपोर्टर
बिरसानगर जोन नंबर तीन सी के रहने वाले विकास गोप को रास्ते में रोककर मारपीट कर सर फोड़ने और सोने की चेन, अंगुठी छीन लेने के आरोप से आरोपी विकास गोप को अदालत ने साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. घटना 14 जून 2020 की है. मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा-वन की अदालत कर रही थी. मामले में एक भी गवाह अदालत के समक्ष गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए. मामले में आरोप था कि विकास अपने दोस्त के घर से लौट रहा था तभी विकास गोप, गोलडी रंधाव, जीवन और तीन अन्य ने उसे रास्ते में रोककर उसपर जानलेवा हमला कर सर फोड़ दिया. बेहोश होकर गिर गया तभी उसके पास से सोने की चेन और अंगुठी छीन लिए. आस पास के लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल ले गए जहां उनकी इलाज हुई.
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मारपीट के पांच आरोपी दोषी, डाट फटकार के बाद छोड़ा
बिरसानगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में आपसी विवाद में हुई मारपीट के एक मामले में सुनवाई कर रही एडीजे -5 मंजू कुमारी की अदालत ने मामले की पांच अभियुक्त महेश साहू, राकेश कुमार प्रधान, सीमा साहू, सरिता साहू और रोहित मोहंती को दोषी पाया. जिन्हें बाद में डांट-फटकार लगाते हुए छोड़ दिया. घटना बिरसानगर थाना क्षेत्र की हैं.