फतेह लाइव, रिपोर्टर.

परसुडीह थाना अंतर्गत कीताडीह त्रिमूर्ति चौक में जमीन विवाद में परसुडीह पुलिस पर हमला करने के मामले में चार आरोपियों की जमानत गुरुवार को जमशेदपुर कोर्ट से खारिज हो गई. एडीजे-वन आभास कुमार की अदालत में उक्त मामले की सुनवाई करते हुए जमानत खारिज की गई है. जिनकी जमानत खारिज हुई है.

मालूम हो कि जमीन का अतिक्रमण होने और उसमें निर्माण कार्य शुरू होने की सूचना पर लोकसभा चुनाव के दौरान 22 मई को परसुडीह पुलिस मौके पर पहुंची थी. जहां घरवालों ने पुलिस को घेर लिया था. पुलिस से हाथपाई भी की गई थी. इसमें महिला जवान के हाथ में चोट आई थी. उस दौरान फ्लैग मार्च करते हुए इलाके के डीएसपी और थानेदार भी मौके पर पहुंचे थे. अतिक्रमणकारियों ने उनसे भी बदसलूकी की थी.

अतिक्रमणकारियों ने पुलिस अधिकारियों को यहां तक कह दिया था कि इस जमीन के लिये वह किसी की जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं. इसके बाद परसुडीह थाना में एएसआई बीरबल महतो के बयान पर आईपीसी की धारा 353, 354 और 307 के अलावा अन्य आरोप में मामला दर्ज किया गया था. मामले में अशोक यादव, राजू यादव, अजय यादव, लीलावती देवी और जगनारायण यादव को आरोपी बनाया गया था. जानकारी के अनुसार इनके अलावा भी जांच में चार लोगों के नाम जोड़े गए हैं.

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