फतेह लाइव, रिपोर्टर।
आरटीआई कार्यकर्ता कृतिवास मंडल ने केनरा बैंक खासमहल/ करनडीह से आम जनता के हित के लिए 11 बिन्दुओं पर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। लेकिन केनरा बैंक शाखा प्रबंधक संदीप कुमार के द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता कृतिवास मंडल को सूचना उपलब्ध ससमय एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिसके कारण मंडल ने मुख्य सूचना आयुक्त केन्द्रीय सूचना आयोग दिल्ली में द्वितीय अपीलवाद दायर किया। जिसकी सुनवाई सोमवार 15 जनवरी को सुबह 10-55 बजे केन्द्रीय सूचना आयुक्त आनंदी रामलिगंन के द्वारा विडियो कांफ्रेंस के द्वारा उपायुक्त कार्यालय जमशेदपुर के एन आई सी में हुई।
अपीलार्थी कृतिवास मंडल और डीएम सह लोकसूचना पदाधिकारी केनरा बैंक ससमय उपस्थित रहे। डीएम सह लोक सूचना पदाधिकारी केनरा बैंक से केन्द्रीय सूचना आयुक्त के द्वारा जवाब तलब किया गया। अपीलार्थी कृतिवास मंडल ने केन्द्रीय सूचना आयुक्त के सुनवाई के दौरान कहा कि जनता के जनहित के लिए मैंने सूचना मांगा था, लेकिन संदीप कुमार शाखा प्रबंधक सह लोकसूचना पदाधिकारी केनरा बैंक खाशमहल करनडीह के द्वारा मुझे पूर्ण सूचना प्रदान नहीं कर दीर्घभ्रामित करने वाली सूचना जानबूझकर परेशान करने के लिए दिया गया है।
इसलिए लोकसूचना पदाधिकारी सह शाखा प्रबंधक केनरा बैंक पर आरटीआई 2005 की धारा 19(8) (B)और अधिनियम की धारा 20(२) के तहत कार्रवाई करते हुए पुर्ण सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय। इस पर केन्द्रीय सूचना आयुक्त ने अपील के दौरान सुनवाई करते हुए कहा कि मैं सारी तत्वों को समझ गई हूं और सूचना उपलब्ध कराने का आर्डर पास कर देती हूं।