फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पांच) मंजू कुमारी के न्यायालय से बागबेड़ा के श्रवण कुमार पटेल को यौन शोषण के आरोप (एसटी 61/2021) से बरी कर दिया गया.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुलविंदर सिंह के अनुसार श्रवण कुमार पटेल के खिलाफ पीड़िता करो ताकि 2015 से 2020 तक उसका यौन शोषण करता रहा. गर्भधारण किया तो गर्भपात उसकी इच्छा के बिना करवा दिया. शादी के लिए बोलने पर वह मारता पीटता था.
यहां मामले में सुखद परिणाम तब आया, जब पीड़िता के वकील अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू एवं अधिवक्ता बबीता कुमारी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की कोशिश के बाद और दोनों शादी के लिए राजी हुए और विवाह कर लिया.
शादी के बाद पीड़िता को बेटा हुआ और उसके बाद वह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंजू कुमारी के न्यायालय में उपस्थित हुई और उसने कहा कि वह अपने पति श्रवण पटेल के साथ रहना चाहती है और पिछले दो साल से उसके साथ गुजरात सूरत में रह रही है. वह उसे अच्छे से रखता है और मुकदमा खत्म करना चाहती है.