फतेह लाइव, रिपोर्टर. 

जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोजोबेड़ा रेलवे फाटक के सामने 12 मई 2016 को हुए जमीन कारोबारी संजीव सिंह हत्याकांड में करीब नौ साल बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. एडीजे-5 मंजू कुमारी की अदालत ने झामुमो के ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष दुबराज नाग और मृतक के चचेरे भाई जीतेंद्र सिंह को हत्या का दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर अदालत 23 जनवरी को फैसला सुनाएगी. 

अदालत के इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चर्चित यह मामला एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार यह हत्या सुपारी किलिंग के तहत कराई गई थी. आरोप था कि दुबराज नाग ने जमीन विवाद और आपसी रंजिश के चलते संजीव सिंह की हत्या की साजिश रची थी, जबकि जीतेंद्र सिंह ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी.

दोनों आरोपियों को हत्या के मामले में अब या तो आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो सकती है, क्योंकि कानून के तहत हत्या के मामलों में यही दो सख्त सजाएं निर्धारित हैं. वहीं, इस मामले में अन्य आरोपी मंगल टुडू, चित्रो सरदार, मिथुन चक्रवर्ती, डोमनिक सौमसंग, मोहन कच्छप, सरफुद्दीन अंसारी समेत कई लोगों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके.

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