फतेह लाइव, रिपोर्टर.

जमशेदपुर के गोलमुरी में ट्रक चालक मिर्जापुर थाना माली ओंरंगाबाद के रहने वाला चन्द्रमा पासवान को लोहे की रड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिए जाने के मामले में सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा-वन की अदालत ने गुरुवार को आरोपी सी साहिल कुमार उर्फ सूरज और देवेन्द्र सिंह (निवासी कंचन नगर बर्मामाइंस) को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में ट्रक चालक और खलासी की गवाही हुई। दोनों आरोपियों की पहचान से इंकार कर दिया था, जिसका लाभ आरोपियों को मिला। घटना 27 जनवरी 2021 की रात की हैं।

इस संबंध में चन्द्रमा पासवान के बयान पर गोलमुरी थाने में नामजद अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी के अनुसार चन्द्रमा मारूति इंटरप्राइजेज कंपनी में ट्रक ड्राइवर का काम करता था। घटना के दिन वह लफार्ज सीमेंट कंपनी से सीमेंट लोड कर रांची के लिए चला था। रास्ते में आरडी टाटा चौक के पास पीछे से एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आगे निकलने के लिए पास मांगने लगे, पास देने पर दोनों ने आगे निकलकर ट्रक के सामने मोटरसाइकिल रोक दिया। ट्रक को रोकते ही दोनों ने चन्द्रमा को ट्रक से खींच कर नीचे उतारा और गाली-गलौज करते हुए सी साहिल ने अपने हाथ में लिए लोहे की रड से सर में मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया।

शोर मचाने पर आस पास के लोग दौड़कर आए। तब-तक पुलिस पैट्रोलिंग जीप भी पंहुच गयी। दोनों को दौड़ाकर पकड़ लिया। घायल हालत में पुलिस चन्द्रमा को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आई, जहां से बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया था, जहां उसका इलाज हुआ।

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