फतेह लाइव, रिपोर्टर।
जमशेदपुर में बीके भगत प्रथम श्रेणी न्यायिक पदाधिकारी के न्यायालय ने अभियुक्त आशीष श्रीवास्तव एवं श्वेता कुमारी के विरुद्ध धारा 138 NIAct के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए 11 अक्टूबर 2023 को उपस्थिति हेतु तिथि निश्चित की गई है. इन लोगों के विरुद्ध सोनारी कागलनगर निवासी श्याम सुंदर शर्मा ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराया है. शिकायत है कि व्यवसाय करने के लिए श्यामसुंदर शर्मा से ₹100000 कर्ज लिए थे एवं तीन माह के अंदर लौटाने का वादा किए थे.
पूर्व में भी चेक बाउंस मामले में मिली है सजा
मगर तीन महीने के अंदर वापस नहीं करने पर दोनों अभियुक्त संयुक्त हस्ताक्षर कर एक चेक श्याम सुंदर शर्मा को दिए थे. जब श्याम सुंदर शर्मा चेक को भुगतान हेतु बैंक में डाले तो वह चेक बाउंस हो गया. अभी कुछ दिन पहले ही आशीष श्रीवास्तव को राजेंद्र प्रसाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय से चेक बाउंस के मामले में भी सजा हुई है. दोनों अभियुक्त आशी नेल्स इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, जो सोनारी जेएम अपार्टमेंट बाल विहार निवासी हैं. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा गया.