फतेह लाइव, रिपोर्टर.

खूंटी में 2013 में हुई हत्या के मामले में पूर्व विधायक पौलूस सुरीन समेत अन्य को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.खूंटी के तोरपा में भूषण सिंह और राम गोविंद की हत्या पुलिस मुखबिरी के शक में कर दी गई थी.कर्रा थाना अंतर्गत अपने घर के बाहर बैठे राम गोविंद और भूषण सिंह की अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी.

उक्त मामले में पोलुस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप,कृष्णा महतो और 3 महिलाओं को भी आरोपी बनाया गया था, जिसमें 4 आरोपियों को बरी कर दिया गया.मामले में पीड़ित पक्ष से 12 और आरोपी पक्ष से एक गवाह और दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दिनेश कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है.तोरपा के पूर्व विधायक पोलुस सुरीन 25000/- और जेठा कच्छप 45000/- के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा होगी.

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