• प्रत्यायुक्त समिति की बैठक में उजागर हुआ नया नियम, उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

फतेह लाइव, रिपोर्टर

जमशेदपुर में 28 मार्च को विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति की बैठक में एक अहम नियम का खुलासा हुआ. जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक और समिति के अध्यक्ष सरयू राय ने बताया कि अगर किसी शहरी क्षेत्र का ट्रांसफार्मर 12 घंटे के भीतर ठीक नहीं होता या बदला नहीं जाता, तो उस ट्रांसफार्मर से जुड़े हर उपभोक्ता को 25 रुपये का हर्जाना मिलेगा. इसी तरह, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर के खराब होने पर 24 घंटे के भीतर मरम्मत या बदलाव नहीं होने पर भी हर उपभोक्ता को 25 रुपये का हर्जाना मिलेगा. यह नियम डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी स्टैंडर्ड्स ऑफ परफार्मेंस रेगुलेशन्स 2015 के तहत झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा लागू किया गया है.

इसे भी पढ़ें Jamshedpur : प्रबंधन को धन्यवाद, विद्यालय में मिलती है पुस्तक

उपभोक्ताओं को हर्जाना पाने के लिए क्या करना होगा?

इस हर्जाने के लिए उपभोक्ताओं को अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में दावा करना होगा. यह व्यवस्था बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति अधिक सतर्क और जिम्मेदार बनाने के लिए बनाई गई है. इस नियम के तहत, जुर्माने की राशि अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से काटी जाएगी, जिससे वे समय पर ट्रांसफार्मर की मरम्मत या बदलाव के लिए प्रेरित होंगे. सरयू राय ने कहा कि यह नियम सिर्फ सरकारी बिजली कंपनियों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि टाटा स्टील जैसी निजी कंपनियों पर भी लागू होता है.

इसे भी पढ़ें Delhi : शाहनूर प्रोडक्शंस ने देश-विदेश के बच्चों को गुरबानी से जोड़ने के लिए “बाणी खजाना” के तहत विशेष धार्मिक परियोजना शुरू की

सरयू राय ने जन जागरूकता के महत्व पर दिया जोर

सर्वेक्षण के दौरान सरयू राय ने कहा कि सरकार ने कई प्रावधान बनाए हैं जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं, लेकिन इनकी जानकारी न होने के कारण आम जनता को उनका लाभ नहीं मिल पाता. उन्होंने कहा, “जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए. अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाए और समय पर ठीक न हो, तो उपभोक्ता को हर्जाना मिल सकता है, लेकिन बहुत से लोग इस नियम के बारे में नहीं जानते. हम चाहते हैं कि यह जानकारी सभी तक पहुंचे ताकि वे सतर्क रहें और अपने अधिकारों के लिए दावा कर सकें.”

इसे भी पढ़ें Delhi Gurudwara : गुरु तेग बहादुर इंस्टीचयूट आफ मैनेजमेंट नानक प्याउ में जॉब मेले का आयोजन

बिजली विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने के लिए नया कदम

राय ने कहा कि यह नियम न केवल उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगा बल्कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार बनाएगा. उनका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिले और किसी भी खराब ट्रांसफार्मर के कारण उन्हें कोई परेशानी न हो. इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि इस नियम के तहत दावे करने के लिए उपभोक्ताओं को सक्रिय रूप से आगे आना होगा और बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना होगा.

Share.
© 2025 (ਫਤਿਹ ਲਾਈਵ) FatehLive.com. Designed by Forever Infotech.
Exit mobile version