• शादी की नीयत से नाबालिग को भगाने का था आरोप

फतेह लाइव, रिपोर्टर

बागबेड़ा थाना क्षेत्र से 16 वर्षीया नाबालिग की शादी के नीयत से बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से राजनगर निवासी पवन महतो को अदालत ने सोमवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पोस्को न्यायाधीश सिरिश दत्त त्रिपाठी की अदालत कर रही थी. मामले में डॉक्टर, पीड़िता और उसकी मां ने गवाही दी. गवाही में पीड़िता अपनी बयान से मुकर गई थी. जिसका लाभ आरोपी को मिला. घटना 8 दिसंबर 2023 की हैं.

इसे भी पढ़ें : Giridih : बलिया निवासी अख्तर अंसारी के घर में हुई चोरी, जांच में जुटी पुलिस

पीड़िता की मां ने बागबेड़ा थाना में बेटी की अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप था कि उनकी चार बेटियां थी. जिसमें से बड़ी बेटी अपने मामा के घर राजनगर में रहती थी. घटना के दिन घर पर उनकी ननद की बेटी का शादी समारोह था. घर पर सभी शादी में व्यस्त थे. इसी बीच आरोपी पवन ने बेटी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया था. जिसे गम्हरिया में दोस्त के घर पर रखा था. जहां से पुलिस ने दोनों को बरामद किया था.

Share.
© 2025 (ਫਤਿਹ ਲਾਈਵ) FatehLive.com. Designed by Forever Infotech.
Exit mobile version