- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत बड़ा खुलासा
- टीम आरटीआई कार्यकर्ता ने खड़ी की गंभीर सवालों की लकीर
- अपील करने की तैयारी में कृतिवास मंडल
फतेह लाइव, रिपोर्टर
आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केंद्रीय महासचिव एवं आजसू पार्टी के जिला सचिव कृतिवास मंडल ने उप समाहर्ता टाटा लीज सह जन सूचना पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा भ्रामक सूचना देने का आरोप लगाया है. श्री मंडल द्वारा एक फरवरी 2025 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत टाटा लीज की भूमि से संबंधित जानकारी मांगी गई थी. जानकारी में पूछा गया था कि 2005 में 59 लीज धारकों का लीज नवीकरण होने के बाद कितने लोगों ने सरकार को लीज रेंट जमा किया है, जिनका नाम, पता, लीज रेंट की कुल राशि और जमा करने की तिथि मांगी गई थी. इस पर उप समाहर्ता टाटा लीज, भगीरथ प्रसाद द्वारा जवाब दिया गया कि 2005 में लीज नवीकरण नहीं हुआ है और मांगी गई सूचना थर्ड पार्टी से संबंधित है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि 59 लीज धारकों से सरकार को कुल 38,26,66,573 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है.
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कृतिवास मंडल ने अपील की योजना बनाई, उच्च न्यायालय जाने का भी संकेत
कृतिवास मंडल ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर 2005 में 59 लीज धारकों का लीज नवीकरण नहीं हुआ है तो सरकार को इतनी बड़ी राशि कैसे प्राप्त हुई? मंडल ने आरोप लगाया कि यह सूचना जानबूझकर भ्रामक और भ्रमित करने वाली है, ताकि असल तथ्यों को छुपाया जा सके. उन्होंने कहा कि उप समाहर्ता भगीरथ प्रसाद द्वारा कृतिवास मंडल को जानबूझकर परेशान करने और सूचना को छिपाने के उद्देश्य से यह गलत जानकारी दी गई है. मंडल ने यह भी कहा कि सूचना में यह भी पूछा गया था कि कितने लोगों ने लीज रेंट जमा नहीं किया है, सबलीज में उल्लंघन के मामलों में क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन इस पर कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है.
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सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की योजना
कृतिवास मंडल ने कहा कि वे इस मामले में अपील दायर करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे. मंडल ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार की भ्रामक जानकारी देने से न केवल सूचना अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि सरकार और आम जनता के बीच विश्वास की कमी भी उत्पन्न हो रही है. उन्होंने कहा कि उनकी ओर से इस मामले में और गहरी जांच की जाएगी और सरकारी अधिकारियों से सही और सटीक जानकारी मांगी जाएगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि टाटा लीज की भूमि पर संबंधित अधिकारियों की कार्यवाही और निर्णय की सख्त निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार के गलत कार्यों की पुनरावृत्ति न हो.