फतेह लाइव, रिपोर्टर

सोनारी थाना क्षेत्र में 6 सितंबर 2011 में हुई शशि पासवान की हत्या मामले में सुनवाई कर रहे एडीजे-4 आनंद मनी त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को आरोपी लखिंनद्र महतो (निर्मल नगर दोमुहानी जालिया बस्ती) को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी लखिंनद्र इस मामले से फरार चल रहा था. इससे पूर्व तत्कालीन न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने मामले अन्य आरोपी बाबू सरदार, विकास लोहार, निरंजन महतो, रवि दास, बासू बागती और भकलू लोहार को 17 नबंवर 2023 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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इस मामले में मृतक के पिता रामविलास पासवान के बयान पर सोनारी थाने में इन आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसमें बताया था कि दुर्गापूजा के उपलक्ष्य में स्टेज में बच्चे डांस कर रहे थे तभी शशि पासवान स्टेज पर चढ़ गया और बच्चे के बीच रूपए बांटने लगा. तभी रवि दास गुटों ने उसपर हमला बोल दिया. मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया.घसीट कर ले गया. दूसरे दिन शशि का शव खरखाई नदी से पुलिस ने बरामद किया था.

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