फतेह लाइव, रिपोर्टर.

जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र के नया टोला भट्टा बस्ती में 10 अगस्त 2014 को हुई मारपीट के एक मामले में गवाह अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। अदालत ने इस संबंध में परसुडीह थाना प्रभारी को कई बार पत्र लिखकर गवाहों को अदालत पेश करने के लिए कहा है, लेकिन थानेदार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया।

तब जाकर अदालत ने मंगलवार को थानेदार को शो-कॉज करते हुए जबाव-तलव किया है। इस मामले की सुनवाई एडीजे -2 आभाष वर्मा की अदालत कर रही है। मामले में गवाह सूचक शकुन्तला बंकिरा, महेन्द्र बंकिरा, चैतन्य बंकिरा और आनंद लोहार हैं।

अब तक एक भी गवाह गवाही के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं, जिस बजह से मामला वर्षों से लंबित हैं। मामले में पुलिस पांडे सरदार, छोटू लोहार मोहन सरदार उर्फ बाबू सरदार को आरोपित किया है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले दिनांक 22 जुलाई 2022 के आलोक में गवाहों को संबोधित थानेदार के द्वारा अदालत में पेश कराए जाने का जिम्मेदारी है। वहीं कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा हैं।

उल्लेखनीय हैं कि 10 अगस्त 2014 को शकुंतला बंकिरा ने परसुडीह थाने में जानलेवा हमला किए जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप था कि उनकी बेटी कुंती बंकिरा की शादी प्रधान टोला के रहने वाला मन्नू मोहंती से हुई थी। बेटी उनके घर पर ही रहती हैं, दामाद मन्नू कभी-कभी घर पर आना -जाना करता हैं। घटना के दिन शाम सात बजे दामाद घर आया था, दरवाजे पर पड़ोस के रहने वाला पांडे सरदार ने दामाद को गाली-गलौज किया और बार -बार आने के लिए मना किया।

इस बात को लेकर उनके बेटा चैतन्य पांडे सरदार के घर जाकर उनके जामाई को बेबजह गाली-गलौज करने की बात पूछा और घर लौट आया। रात्रि कराब 9 बजे आरोपी अन्य के साथ घर पर आया और परिवार के सभी सदस्यों को लाठी-डंडा से पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और जाते समय धमकी दी, कि केस करने पर परिवार समेत जान से मार देगा।

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