फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर के मानगो कुवंर सिंह बस्ती के रहने वाले निरंजन कुमार महतो, राजीव कुमार, शंकोसाई गुरूद्वरा बस्ती के शुशांत चाकि,मुकेश कुमार और पोस्ट ऑफिस रोड मानगो के शुभम कुमार इन पांचों दोस्तों को घर में ले जाकर जर्मन सेलर्स डॉग से कटवाने के आरोप में अदालत ने शनिवार को आरोपी राज किशोर रजक और कुनाल गोस्वमी को दोषी करार देते हुए तीन -तीन साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले के अन्य दो आरोपी अमरनाथ सिंह के भाई शांतिलाल सिंह वर्तमान में मृत और रंजीत गिरी का मामले अलग कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई एडीजे -तीन निशांत कुमार की अदालत कर रही थी। मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी।
घटना 21 फरवरी 2017 की शाम 6.30 बजे की हैं
शुशांत चाहिए ने मानगो ओलिडीह थाने में एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस को बताया कि वे पांच साथी के साथ घटना की शाम जुबली पार्क से दो मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। मानगो पोस्ट ऑफिस रोड के रहने वाला शुभम को उसके घर छोड़कर जाने लगे तभी अमरनाथ सिंह के भाई डब्लू सिंह अपने साथियों का साथ रास्ते में रोक लिया। दोनों मोटरसाइकिल का चाभी छिन लिया, अपने घर में लेजार जर्मन सेलर्स डॉग्स से करवाया यह कहते हुए बहारी लोग बस्ती में क्यों आया, हल्ला होनें पर पुलिस पेट्रोलिंग जीप पंहुच गई तब सभी इधर भागने लगा किसी प्रकार शुभम के दोस्तों ने अपना जान बचा पाया था।