फतेह लाइव, रिपोर्टर

चाकुलिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में 5वीं की छात्रा (12 वर्षीया) के साथ बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने व गर्भवती होने के मामले में सुनवाई कर रहे स्पेशल कोर्ट पोस्को न्यायाधीश सिरिश दत्त त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को आरोपी बंकिम नायक और उसके दो साथी मलय नायक और देबु नायक को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई थी. मामले के मुख्य आरोपी बंकिम जेल में बंद था. घटना 25 मई 2020 की है. इस संबंध में पीड़ित छात्रा के पिता ने चाकुलिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. बंकिम नायक के अधिवक्ता एलएडीसी डेप्युटी चीफ राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट में मेल नहीं होने से आरोपियों को इस मामले में लाभ मिला है. मामले में आरोप था कि पीड़िता घर पर अकेली रहती थी जिसका फायदा लेकर बंकिम नायक ने उसके साथ पिछले 7-8 माह से शारीरिक संबंध बनाता रहा जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई. बाद में एक बच्चे का जन्म भी दिया था.

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