• झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में श्रमिक संघ ने 6 सूत्री मांगों के साथ की न्यायपूर्ण कार्रवाई की अपील
  • आंदोलन की चेतावनी, संघ ने की संवेदनशील रुख अपनाने की अपील

फतेह लाइव, रिपोर्टर

झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 01 जुलाई 2025 को पारित आदेश के आलोक में झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने आज झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में निगम के अंतर्गत वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की गई है. संघ के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन कर इन श्रमिकों को आज भी उचित वेतन से वंचित रखा गया है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है. ज्ञापन प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में उनके कार्यालय में अधिकृत अधिकारी को सौंपा गया.

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न्यूनतम वेतन और समान वेतन को लेकर श्रमिक संघ ने खोला मोर्चा

ज्ञापन में कुल 6 प्रमुख मांगें रखी गईं, जिनमें 2017 से बकाया एरियर का तत्काल भुगतान, स्थायी और संविदा कर्मियों के बीच वेतन समानता, भविष्य की बहालियों में एजेंसी कर्मियों को प्राथमिकता और आयु में छूट, राज्य अधिसूचित न्यूनतम वेतन का सभी एजेंसियों में पालन कराने हेतु लिखित आदेश, एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन और पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना शामिल हैं. श्री राय ने कहा कि यह केवल एक कानूनी विषय नहीं है, बल्कि कर्मियों के जीवन, गरिमा और अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है.

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6 सूत्री मांगों के साथ निगम से की न्याय की अपील

श्रमिक संघ ने चेतावनी दी कि यदि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड प्रशासन इन मांगों पर शीघ्र और ठोस कदम नहीं उठाता है, तो संघ राज्यव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन की राह अपनाएगा. प्रतिनिधिमंडल में विजय सिंह, मुकेश साहू, अनिकेत कुमार, मुकेश यादव, रोशन लूगून, प्रवीण कुजूर, राम शरण प्रसाद, दीपेश यादव, रमेश चंद्र महतो, जगतपाल महतो, पिंटू सेन गुप्ता और सुनील सहाय शामिल थे. संघ को उम्मीद है कि निगम प्रशासन उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए आउटसोर्स कर्मियों को उनका वाजिब हक प्रदान करेगा.

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